अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, समय सीमा तय, अब 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच होंगे तबादले, निर्देश जारी
पंजाब के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है।राज्य की भगवंत मान सरकार ने तबादलों के लिए एक समय सीमा तय कर दी गई है। इसके तहत 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच ट्रांसफर होंगे। इसके बाद सामान्य तबादलों पर पूरी तरह रोक रहेगी।
इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों के प्रमुख, मंडलायुक्त, जिलों के डीसी समेत सभी प्रमुखों को आदेश जारी कर दिए गए है।हालांकि IPS व IAS अधिकारियों के ट्रांसफर पंजाब सरकार अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी कर सकती है।
इस तरह होते है तबादले
- आमतौर पर तबादले 3 तरह से होते है। इसमें दो-तीन साल के कार्यकाल के बाद रूटीन ट्रांसफर किया जाता है, जबकि अनुरोध पर तबादला तब होता है, जब कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कारणों (जैसे स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति) के चलते तबादला चाहता है, तो वह आवेदन कर तबादला मांग सकता है।
- प्रशासनिक तबादले कई बार प्रशासनिक जरूरतों या विभागीय कारणों से किए जाते हैं। दंडात्मक तबादला वह होता है, जो किसी अनुशासनात्मक कारण से भी किया जा सकता है।
- इसके बाद विभागीय हेड या संबंधित अधिकारी आवेदन की समीक्षा करते हैं। अगर आवश्यक समझा जाए तो फाइल उच्च अधिकारियों (जैसे डायरेक्टर, सेक्रेटरी, या मंत्री) को भेजी जाती है। स्वीकृति मिलने पर ट्रांसफर आदेश जारी होता है।
ऑनलाइन/ऑफलाइन तबादले
कर्मचारी ऑफलाइन या आनलाइन पोर्टल के माध्यम से तबादले करवा सकते है, क्योंकि कुछ विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया आनलाइन पोर्टल के माध्यम से होती है, जैसे पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट का ट्रांसफर पोर्टल और इलैक्ट्रानिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा पुलिस विभाग की भी अपनी एक प्रक्रिया है।