विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर लगा विधिक जागरूकता शिविर
ग्वालियर 31 मई । विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विक्रान्त विश्वविधालय मुरार में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशों के पालन में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ललित किशोर के मार्गदर्शन में आयोजित हुए शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों को तम्बाकू के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। साथ ही एनडीपीएस कानून सहित तम्बाकू निषेध से संबंधित अन्य कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
इक्कीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) श्री नवनीत कुमार वालिया द्वारा शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को बताया गया कि संविधान ने यह अधिकार दिया है कि हम सब स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकें। वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए कानून बनाये गये हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया गया है, ताकि जनसाधारण को स्वच्छ वातावरण मुहैया हो सके। श्री बालिया ने कहा कि तम्बाकू के दुष्प्रभाव से आदमी गंभीर बीमारियों से घिर जाता है। नशे के कारण परिवार पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। उन्होंने शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को एनडीपीएस कानून के बारे में भी जानकारी दी।
वाइंस चांसलर विक्रान्त यूनिवर्सिटी श्री पी. एस. चौहान द्वारा अपने विश्वविधालय के इतिहास एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान की। सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश श्री जी. एस. दुबे ने भी विचार व्यक्त किए। सर्जिकल आन्कोलाजिस्ट डॉ. अमोल सिंघल ने तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों की विस्तृत जानकारी दी, साथ ही सभी से इसका सेवन न करने का आह्वान किया।