एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 66 हजार का चालान, आप भी सायरन सुनते ही हो जाएं अलर्ट
नई दिल्ली अगर आप भी सड़क पर एंबुलेंस का सायरन सुनकर अनदेखा कर देते हैं… एंबुलेंस को बार-बार हॉर्न बजाने पर भी रास्ता नहीं देते, तो सावधान हो जाइए. एंबुलेंस को रास्ता न देने पर आपको भारी-भरकम चालान देना पड़ सकता है. हिमाचल के लाहुल स्पिति में टैंपो ट्रैवलर औऱ फॉर्च्यूनर पर एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 66 हजार का जुर्माना लगा है. मामला गुरुवार रात हुर्लिंग इलाके का है, जब एंबुलेंस एक सीरियस मरीज को लेकर काजा से रिकांगपिओ जा रही थी. मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना जरूरी था. ऐसे में एंबुलेंस का ड्राइवर लगातार साइड मांगने के लिए हॉर्न बजा रहा था, लेकिन टूरिस्ट नशे में धुत थे और स्थिति बिगड़ती चली गई. अब पुलिस ने इन टूरिस्टों के खिलाफ कदम उठाया है.
एंबुलेंस का सायरन सुनते ही हो जाएं अलर्ट!
दरअसल, लाहुल स्पिति में टैंपो ट्रैवलर और फॉर्च्यूनर में पास देने को लेकर बहस हो गई. ऐसे में उन्होंने पीछे से आ रही एंबुलेंस को भी रास्ता नहीं दिया. इस दौरान एंबुलेंस में मौजूद मरीज की जान पर बन आई. पुलिस ने नंबर के आधार पर दोनों वाहनों का 66 हजार रुपये का चालान काटा है. अगर आप भी एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं, तो भारी चालान भरना पड़ सकता है. जगह-जगह लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से अब आरोपी की पहचान बड़ी आसानी से की जा सकती है. नियमों के मुताबिक, किसी एंबुलेंस को पास न देने पर 10 हजार रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है