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कर्मचारियों पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर, UPS से NPS में आना है वापस? मिलेगा एक मौका, जानें क्या रहेंगे नियम

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केन्द्र सरकार ने कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के संबंध में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि UPS के सदस्य कर्मचारी अब सिर्फ एक बार ही NPS में वापस आ सकते हैं। एक बार NPS चुनने के बाद कर्मचारी को दोबारा UPS में लौटने की अनुमति नहीं होगी।इसके लिए केन्द्र सरकार ने कुछ नियम निर्धारित किए है जिनका पालन करना अनिवार्य है। इधर, यूपीएस (यूनिफाइड पेशन स्कीम) या एनपीएस (न्यू पेंशन स्कीम) में से किसी एक विकल्प चुनने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है। इसका लाभ उन रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा, जो इस समय एनपीएस के अंतर्गत हैं।

केन्द्र सरकार ने जारी किया ये नोटिफिकेशन

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एनपीएस के तहत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभ से संबंधित सेवा मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम 2025 को 2 सितंबर को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया है। इन नियमों के अंतर्गत 30 सितंबर 2025 के भीतर यूपीएस का विकल्प चुनने वाले सदस्यों के लिए यूपीएस से एनपीएस में एक बारगी स्विच विकल्प का प्रावधान भी किया गया है।

  • UPS के अंतर्गत पात्र कर्मचारी केवल एक ही बार NPS में स्विच कर सकते हैं।
  • स्विच सुविधा विकल्प का प्रयोग सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पहले या VRS से तीन महीने पहले किया जा सकता है।
  • दंड स्वरूप हटाए गए, बर्खास्त किए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में या ऐसे मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या विचाराधीन हो, स्विच सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • निर्धारित समय के भीतर स्विच का विकल्प न चुनने वाले कर्मचारी UPS के अंतर्गत बने रहेंगे।
  • NPS चुनने पर सदस्यों को NPS लाभ और 4 प्रतिशत अंशदान राशि मिलेगी।
  • यह स्विच विकल्प सदस्यों को UPS चुनने की सुविधा तथा सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा की योजना बनाने में सूचित विकल्प भी प्रदान करेगा।

केंद्रीय सिविल सेवा (NPS के अंतर्गत UPS का कार्यान्वयन) नियम, 2025 में अन्य नियमों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

  • एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन।
  • सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पूर्व या वीआरएस से 3 महीने पूर्व UPS से NPS में जाने की सुविधा।
    कर्मचारी और सरकार द्वारा योगदान।
  • NPS खाते में पंजीकरण और अंशदान जमा करने में देरी के मामले में सरकारी कर्मचारी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति।
  • सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या दिव्‍यांगता की स्थिति में CCS (पेंशन) नियम या UPS विनियमों के अंतर्गत लाभ का विकल्प।
  • सेवानिवृत्ति पर देय लाभ, अधिवर्षिता, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन, अमान्यता पर सेवानिवृत्ति और सेवा से त्यागपत्र।
  • अनिवार्य सेवानिवृत्ति/पदच्युति/सेवा से हटाने का प्रभाव
  • सेवानिवृत्ति के समय लंबित विभागीय/न्यायिक कार्यवाही का प्रभाव।

NPS से UPS चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025

जिन कर्मचारियों ने अबतक UPS या NPS में से किसी एक का विकल्प नहीं चुना है वे 30 सितंबर 2025 तक चुन सकते है ।ध्यान रहे यूपीएस का लाभ वे केंद्रीय कर्मचारी उठा सकते हैं जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं जो 1 जनवरी 2004 से लागू है। यह विकल्प वर्तमान कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत कर्मचारियों के जीवनसाथियों के लिए उपलब्ध है।

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