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राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर,खाद्यान वितरण प्रक्रिया शुरू, 28 दिसंबर तक चलेगी, ये होंगे पात्र, जानें डिटेल्स

उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। अक्तूबर से दिसंबर तिमाही के अनाज वितरण की प्रक्रिया 10 दिसंबर से शुरू हो गई है। 28 दिसंबर तक पात्र लाभार्थियों को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से राशन वितरित किया जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए है। उचित दर की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन दोपहर में 12 से 2 बजे के बीच दुकानें बंद रहेंगी। ध्यान रहे मुफ्त राशन का लाभ केवल उन धारकों को मिलेगा जिन्होंने ईकेवायसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ।जिन राशन कार्डधारकों ने केवाईसी नहीं कराया है उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा।

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अक्तूबर से दिसंबर के लिए निशुल्क खाद्यान्न वितरण 10 दिसंबर से शुरू हो गया है और 28 दिसंबर तक चलेगा। इस अवधि में राशन कार्डधारकों को राशन के साथ चीनी व मक्का (चावल उपलब्ध ना होने पर) का वितरण किया जाएगा।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद,कासगंज, मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, गोंडा, हापुड़, औरैया, बहराइच, बलिया, बदायूं, बुलंदशहर, हरदोई, हाथरस, कन्नौज, कानपुर नगर, मीरजापुर, रामपुर, संभल व उन्नाव में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 14 किलों गेहूं, 16 किलो फोर्टिफाइड चावल व 5 किलोग्राम मक्का दिया जाएगा।ध्यान रहे मक्का की उपलब्धता न होने पर चावल का वितरण होगा।
  • अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलोग्राम निशुल्क खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूं, 21 किग्रा फोर्टिफाइड चावल), तिमाही चीनी 3 किलोग्राम 18 रुपये प्रति किग्रा की दर से दिया जाएगा। चीनी पर पोर्टेबिलिटी लागू नहीं है,  अपनी मूल दुकान से ही प्राप्त करना होगा।  पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किग्रा खाद्यान्न (2 किग्रा गेहूं 3 किग्रा फोर्टिफाइड चावल) दिया जाएगा।

राशन कार्ड धारकों के लिए क्यों जरूरी है eKYC

  • राशन कार्ड E-KYC यानी Know Your Customer है, इसे कराने के बीच वजह राशन कार्ड धारकों की पहचान को वेरिफाई करना है और फर्जी राशन कार्ड को खत्म करना है।KYC प्रक्रिया को पूरा करने से केवल उनको लाभ मिलेगा जो पात्र हैं।
  • फर्जी राशन कार्ड अगर किसी के नाम पर है तो उसे खत्म किया जा सकेगा।eKYC प्रक्रिया के तहत प्रत्येक राशन कार्ड सदस्य को अपना नाम, जन्मतिथि आदि का मिलान अपने आधार डाटा के साथ करना है।

अंत्योदय कार्डधारकों को मिलता है 35 किलो राशन

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत प्रदेश में दो प्रकार के राशन कार्ड हैं। एक अंत्योदय और दूसरा पात्र गृहस्थी। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, जबकि अंत्योदय कार्डधारकों को कुल 35 किलो (14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल) राशन मुफ्त में मिलता है।
  • राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य है। जिन सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं हुई है, उनका खाद्यान्न निलंबित हो सकता है।ई-केवाईसी न कराने वाले सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा सकते हैं। निलंबित खाद्यान्न की स्थिति में ई-केवाईसी कराने के बाद अगले महीने से राशन मिलेगा।

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