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समाधान योजना दूसरे चरण में 4 दिन शेष, मिलेगी 90% तक सरचार्ज में छूट, अब तक 20 लाख उपभोक्‍ताओं ने उठाया लाभ, जानें नियम-प्रक्रिया

मध्य प्रदेश की समाधान योजना 2025-26 के दूसरे और अंतिम चरण के 4 दिन शेष बचे हैं। तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्‍ता एकमुश्‍त राशि जमा कर 90 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट का लाभ उठा सकते हैं। पिछले साल 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर अभी तक 20 लाख 26 हजार बकायादार उपभोक्‍ताओं ने छूट का लाभ लिया है।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 का द्वितीय व अंतिम चरण 28 फरवरी तक लागू है। तीन माह से अधिक के बकायादार जो उपभोक्‍ता योजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं हो पाए वे अब द्वितीय चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्‍त जमा करके 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।

मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 5.98 लाख उपभोक्‍ताओं को सरचार्ज में छूट

समाधान योजना 2025-26 में अब तक मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 5 लाख 98 हजार बकायादार उपभोक्‍ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 578 करोड़ 97 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 272 करोड़ 76 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है। इस तरह पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 7 लाख 44 हजार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 205 करोड़ 20 लाख रूपये जमा हुए हैं, जबकि 68 करोड़ 6 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 6 लाख 84 हजार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 186 करोड़ 83 लाख रूपये जमा हुए हैं, जबकि 28 करोड़ 16 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है।

3 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी योजना

मध्य प्रदेश में समाधान योजना 3 नवंबर 2025 से शुरू की गई है। समाधान योजना का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है।यह योजना दो चरणों में शुरू की गई। प्रथम चरण 3 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक रहा। इसमें बकाया बिल एकमुश्त जमा करने पर 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया गया। दूसरा व अंतिम चरण 1 फरवरी से जारी है, जो 28 फरवरी 2026 तक चलेगा।

  • इस चरण में 50 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।

समाधान योजना: कैसे करा सकते हैं पंजीयन

समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को मप्र मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के लिये portal.mpcz.in पर पंजीयन कराना होगा।कंपनी के “उपाय” ऐप एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) तथा एमपी ऑनलाइन पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्‍ध है। पंजीयन केदौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है।घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है साथ ही विद्युत वितरण केंद्र से भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।

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