आरटीई में 3495 बच्चों की लाटरी से खुली किस्मत
रुद्रपुर। छह से 14 वर्ष की उम्र तक निशुल्क शिक्षा के लिए लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में प्रथम चरण में 3495 बच्चों का चयन हो गया है। बृहस्पतिवार को प्रदेश मुख्यालय पर लाटरी विधि से स्कूल आवंटन किए गए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में निजी स्कूलों में 6544 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके लिए एक से 21 अप्रैल तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया था। इसमें पोर्टल पर आवेदन करने के बाद इसकी हार्ड कापी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करनी थी। इसके बाद एक-एक आवेदनों का ऑफलाइन स्क्रूटनी की गई। इसमें बच्चों के सभी दस्तावेजों की जांच के साथ ही बच्चे के नजदीक विद्यालय की उपलब्धता आदि को जांचा गया। इसके बाद दो मई को लाटरी विधि से चयनित बच्चों की सूची पोर्टल पर अपलोड की गई। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर के यहां लगभग 1605 आवेदन किए गए थे। यहां स्क्रूटनी में 200 से अधिक बच्चों के ऑफलाइन फार्म जमा ही नहीं हो पाए गए। लाटरी में 1314 बच्चों को स्कूल आवंटित किया गया।
पोर्टल पर किए गए आवेदन- 4873
आवेदन स्क्रूटनी में सत्यापित- 3891
निरस्त किए गए आवेदन- 799
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किए गए ऑनलाइन आवेदनों के सापेक्ष लाटरी से आवंटन किया गया है। चयनित बच्चों की सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी।
– डीएस राजपूत, प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी।