शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य के विरुद्ध सुनवाई आज, जारी हो चुका है वारंट
जबलपुर। हाई कोर्ट में शनिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा व पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध आपराधिक अवमानना प्रकरण की सुनवाई होगी।
दरअसल, राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। तन्खा का आरोप है कि भाजपा नेताओं ने साजिश करते हुए इसे गलत ढंग से पेश किया।
तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने गलत बयान देकर ओबीसी आरक्षण पर रोक का ठीकरा उनके सिर फोड़ दिया। जिससे उनकी छवि व अदालत की गरिमा को ठेस पहुंची है।
कपिल सिब्बल करेंगे पैरवी, फिर देंगे व्याख्यान
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल इस मामले में तन्खा की ओर से पक्ष रखेंगे। इसके बाद वे और तन्खा धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों के विशेष अनुरोध पर यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देंगे। तीसरे चरण मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एवं हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे।
पूर्व में इन तीनों के विरुद्ध एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट द्वारा जारी जमानती वारंट जारी किया था। इसे चुनौती देते हुए शिवराज सिंह व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी थी।