Fri. Nov 1st, 2024

नैनीताल बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों की होगी जांच, DM के निर्देश।।

इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी वंदना से कहा है कि जिले में वर्तमान तक प्रदान की गई भूमि क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में सभी उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न बिन्दुओं पर जाँच कर अनुमति का दुरुपयोग पाए जाने पर उक्त अधिनियम की शर्तों के अधीन भूमि को राज्य सरकार में निहित करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।इसमें अगर किसी भी प्रकार से शर्त का उल्लंघन किया गया है तो सम्बन्धितों के विरूद्ध उ.प्र. (उत्तराखण्ड) ज्येड.ए.एल.आर. की धारा-167 के तहत 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यवाही कर प्रत्येक प्रकरण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से उन्हें अवगत कराएंगे। उन्होंने यह भी निर्देश देते हुए कहा है की क्रय की गई भूमि में किसी प्रकार से आदेशों व नियमों में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। साथ ही क्रय की गई भूमि के समीप लगी हुई सरकारी/बंजर भूमि में किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण तो नहीं किया गया है, व क्रय की गई भूमि पर बिना अनुमति के बोरिंग तो नहीं किया जा रहा है। तथा विक्रय की गई भूमि जिस प्रयोजन हेतु अनुमति प्रदान की गई है, उक्त भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जा रहा है अथवा उसे भिन्न प्रयोजन में किया जा रहा है।इन सभी शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर 15 दिन के भीतर जांच करते हुए राज्य सरकार में निहित करने हेतु विधिक कार्यवाही कर अवगत करना सुनिश्चित करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *