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बुलडोजर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

दिल्ली। कार्यपालिका न्यायाधीश नही बन सकती,बिना प्रक्रिया आरोपी का घर तोड़ना असंवैधानिक,यहां तक दोषी पाए जाने पर भी सजा के तौर पर उनकी संपत्ति को नष्ट नही किया जा सकता,अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा अपराध के आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए “बुलडोजर कार्रवाई” पर फैसला सुनाते हुए कहा कि उसने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है जो व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
इसमें कहा गया है कि कानून का शासन यह सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है कि व्यक्तियों को पता हो कि संपत्ति को मनमाने ढंग से नहीं छीना जाएगा।

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