उज्जैन व्यापार मेला में वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत की छूट, सरकार ने लिया निर्णय, व्यापारियों के लिए रहेगी यह शर्त
भोपाल। 50 Percent discount on vehicle purchase: ग्वालियर के साथ उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला में भी वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सरकार ने इसे लेकर राजपत्र जारी कर दिया है। लेकिन ग्वालियर और उज्जैन के बाहर के ऑटोमोबाइल व्यापारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से व्यवसाय प्रमाण लेकर मेले में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही वाहन विक्रय कर सकेंगे।
उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024-25 में गैर-परिवहन यान (मोटरसाइकिल, मोटरकार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस) और हल्के वाहनों की बिक्री पर आजीवन मोटरयान कर की दर में 50% छूट का निर्णय लिया गया है। यह छूट केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी, जिनका स्थायी पंजीयन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से कराया जाएगा। उज्जैन से बाहर के ऑटोमोबाइल व्यापारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर मेले में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही वाहन विक्रय कर सकेंगे
ग्वालियर व्यापार मेला 2024-25 में गैर-परिवहन यान (मोटरसाइकिल, मोटरकार, ओमनी बस) और हल्के वाहनों की बिक्री पर आजीवन मोटरयान कर की दर में 50% छूट का निर्णय लिया गया है। यह छूट केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी, जिनका स्थायी पंजीयन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर से कराया जाएगा। ग्वालियर से बाहर के ऑटोमोबाइल व्यापारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर मेले में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही वाहन विक्रय कर सकेंगे।