EOW में एफआईआर के बाद शिवशक्ति महाविद्यालय की मान्यता रद्द,आदेश जारी
ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में हुए फर्जीवाडे़ में बड़ा एक्शन हुआ है। EOW में एफआईआर दर्ज होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग हरकत में आया है। उच्च शिक्षा विभाग ने मुरैना जिले के शिवशक्ति महाविद्यालय की मान्यता रद्द कर दी है। गुरुवार को इसका आदेश जारी कर दिया गया है। बतादें कि ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु अविनाश तिवारी सहित 19 प्रोफेसर्स पर EOW ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। कुलगुरु डॉ. अविनाश तिवारी पर फर्जी कॉलेज को आर्थिक लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्वालियर निवासी डॉ अरुण कुमार तिवारी ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने मामले में बड़ी कार्रवाई की है।
शिकायतकर्ता अरुण कुमार शर्मा ने 2024 में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ग्वालियर में शिकायत दर्ज कराई थी कि जिसमें आरोप है कि “जिला मुरैना के झुंडपुरा गांव में शिव शक्ति महाविद्यालय नाम का फर्जी कॉलेज कागजों में संचालित हो रहा है। जबकि असलियत में गांव में ऐसा कोई कॉलेज है ही नहीं। हर साल जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा भी कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर इस कॉलेज को मान्यता और संबद्धता भी प्रदान की जा रही है। साथ ही बताया कि महाविद्यालय संचालक रघुराज सिंह जादौन द्वारा अब कॉलेज में फर्जी छात्रों के प्रवेश दिखाकर स्कॉलरशिप के साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर चूना लगाया जा रहा है।