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Indore में निर्माणाधीन ब्रिज हादसे में पुलिस ने कंपनी-ठेकेदार को बचाया, मैनेजर को बनाया आरोपी, FIR दर्ज

इंदौर। निर्माणाधीन पुल के कारण हुए हादसे की पुलिस ने जांच पूर्ण कर ली है। पुलिस ने पुल बनाने वाली कंपनी के मैनेजर अखिलेश कुल्हारे को जिम्मेदार बता कर कंपनी और ठेकेदार को बचा लिया है। अखिलेश के विरुद्ध परदेशीपुरा थाने में लापरवाही व उपेक्षा पूर्ण कार्य करने का दोषी माना है।

पाटनीपुरा से मालवा मील के बीच पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। नगर निगम में सीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी को निर्माण का कार्य सौंपा था। काम ठेकेदार यादवेंद्र देवड़ा द्वारा करवाया जा रहा था। 10 अगस्त को बाइक सवार राधेश्याम उर्फ गोलू की ठेकेदार द्वारा खोदे गड्डे में गिरने से मौत हो गई। गोलू बाइक सहित गड्ढे में गिर गया

मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज

परदेशीपुरा पुलिस ने सोमवार को मैनेजर अखिलेश कुल्हारे निवासी शिवसिटी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस के अनुसार मेंटेनेंस और सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था कि जिम्मेदारी अखिलेश की थी। ठेकेदार यादवेंद्र द्वारा भी बयान में अखिलेश का उल्लेख किया है। कंपनी द्वारा बताया कि इस संबंध में 1 मार्च को पत्र भी लिखा गया था।

कंपनी पर तीन लाख रुपये जुर्माना लगा

गौरतलब है कि घटना स्थल पर न लाइट की व्यवस्था थी न बैरिकेड या संकेतक लगवाए गए। इस मामले में तत्कालीन निगमायुक्त शिवम वर्मा ने कंपनी पर तीन लाख रुपये जुर्माना लगा चुके है। काम में लापरवाही बरतने के आरोप में सब इंजीनियर सिद्धांत मेहता की सेवाएं समाप्त और सहायक इंजीनियर कुमेश्वरी मराठे को निलंबित कर चुके है। अपर आयुक्त एनएन पांडे और कार्यपालन यंत्री श्रीकांत काटे से नोटिस जारी कर जवाब मांगागया था।

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