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चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना:दुर्घटना में मौत पर चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमित परिवार के सदस्य को 5 लाख तक मुआवजा

टोंक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने को लेकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। योजना 1 मई से 2022 से लागू हो गई है। बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना होने पर मृत्यु या स्थायी क्षति होने पर परिवार काे नियमानुसार 5 लाख की राशि का भुगतान किया जाएगा। सीएमएचओ डॉ. अशोक कुमार यादव ने बताया कि योजना में उन्हीं परिवारों को लाभ दिया जा रहा है जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में बीमित हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों का संबंध जन आधार कार्ड में अंकित परिवार से है। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उस परिवार का एक साल की आयु तक का वह शिशु भी शामिल है जिसका नाम, पहचान पत्र जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ नहीं है। परिवार का वह बालक भी बीमित सदस्य माना जाएगा जिसका नाम जनाधार कार्ड में अंकित नहीं है। बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना होने पर मृत्यु या स्थायी क्षति होने पर परिवार का नियमानुसार 5 लाख की राशि का भुगतान किया जाएगा। डिप्टी सीएमएचओ डाॅ. महबूब खान ने बताया कि योजना का उद्देश्य दुर्घटना होने पर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करना है। दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना के तहत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृष्य माध्यम द्वारा लगी हो। सडक दुर्घटना, उंचाई से गिरने पर, मकान ढहने, डूबने, रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव, बिजली के झटके से, जलने से होने वाली मृत्यु अथवा क्षति पर योजना का लाभ देय होगा।

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