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सूचनाओं को देने में न बरती जाए किसी तरह की लापरवाही:आयुक्त

ई टिहरी। उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए सूचना के अधिकार में मिले आवेदन पत्रों के निस्तारण की जानकारी ली। कहा कि 30 दिन की अधिकतम अवधि में अनुरोध कर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जाए। इससे में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।

विकास भवन में आयोजित बैठक में मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने कहा कि सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों/शिकायतों की सुनवाई दौरान आवेदन कर्ता को संतुष्ट किए जाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। विभागीय अपीलीय अधिकारी को अपील सुनवाई 15 दिन में करनी चाहिए। उन्होंने सूचना प्रदान करने, अनुरोध अस्वीकार करने, अतिरिक्त शुल्क की मांग करने, तृतीय पक्ष की सूचना को देने संबंधित अन्य जानकारियों से भी अधिकारियों को रूबरू करवाया। जिलाधिकारी डा. सौरभ गहरवार कहा कि लोक सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मार्ग दर्शिका का जरूर अध्ययन कर लें। डीएम ने डीपीआरओ के बिना बताए बैठक से अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण तलब किया। इस मौके पर सीडीओ मनीष कुमार, एडीएम रामजी शरण शर्मा, एएसपी राजन सिंह, पीडी डीआरडीए प्रकाश रावत, डीडीओ सुनील कुमार, एसडीएम अपूर्वा सिंह, सीएमओ डॉ. संजय जैन, एसटीओ साक्षी शर्मा आदि मौजूद थे।

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