पर्यटन नगरी धनोल्टी में लंबे समय से बनी कूड़ा निस्तारण की समस्या का उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। न्यायालय ने कूड़े के ढेर हटाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय के आदेश पर हरकत में आए तहसील प्रशासन ने समस्या का समाधान करने के लिए दो नवंबर को मसूरी वन प्रभाग, जिला पंचायत, बीडीओ, एडीओ पंचायत, ग्राम पंचायत और व्यापार मंडल धनोल्टी की संयुक्त बैठक बुलाई है।
धनोल्टी बाजार में पिछले एक माह से कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था ठप होने से नगर क्षेत्र में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगेे हैं जिससे पर्यटन नगरी की छवि धूमिल होने पर अमर उजाला ने 30 अक्तूबर के अंक में धनोल्टी की खूबसूरती बिगाड़ रहा कूड़ा खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। हिल स्टेशन की बदहाल सफाई व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने कूड़े के ढेर हटाकर कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
धनोल्टी तहसील प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कूड़ा निस्तारण की समस्या का समाधान करने के लिए उप खंड मसूरी वन प्रभाग, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बीडीओ जौनपुर, एडीओ पंचायत, ग्राम प्रधान धनोल्टी और अध्यक्ष व्यापार मंडल धनोल्टी को पत्र भेजकर आज दो नवंबर को पूर्वाह्न 11:30 बजे एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शामिल होने को कहा है। एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने कहा कि धनोल्टी में कूड़ा निस्तारण की समस्या के समाधान के लिए आज एक संयुक्त बैठक बुलाई गई है।