सिर्फ इनकम टैक्स बचाने के लिए नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से चुने सही लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस
पिछले कुछ सालों में लोग टैक्स छूट पाने के लिए लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लेने लगे हैं। हममें से कई लोगों ने अपनी पहली बीमा पॉलिसी केवल टैक्स बचाने के लिए खरीदी होगी। लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन बीमा पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य आपको और आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा देना है न कि टैक्स बचाना। इसीलिए हमेशा अपनी और अपने परिवार के जरूरतों के आधार पर सही इंश्योरेंस पॉलिसी चुनना चाहिए।
हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त इन बातों का रखें ख्याल
सही प्लान का चयन करने के लिए विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा पेश की जाने वाली अलग-अलग पॉलिसियों का विश्लेषण करना और उनकी आपस में तुलना करना जरूरी और महत्वपूर्ण होता है। किसी प्रतिष्ठित बीमा कंपनी से ऐसी पॉलिसी खरीदने की सिफारिश की जाती है जो आपकी जरूरतों के अनुरूप हो। इसके साथ-साथ सेवा देने और क्लेम का निपटारा करने के मामले में भी उस कंपनी का रिकॉर्ड शानदार होना चाहिए, क्योंकि आपके क्लेम करते वक्त ये बातें काफी मायने रखती हैं।
आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि कोई किफायती पॉलिसी आपके लिए सही पॉलिसी सिद्ध होगी। और आखिरी बात, आपको अंतिम निर्णय लेने से पहले पॉलिसी की शर्तें अच्छी तरह समझने के लिए पॉलिसी डॉक्युमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपके पास सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होने से आपको कवरेज तथा टैक्स बचत का दोहरा लाभ मिलता है।
आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने सही लाइफ इंश्योरेंस
टर्म या लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले अपने परिवार की जरूरतों और लायबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। जानकारों के अनुसार टर्म इंश्योरेंस कवर आपकी सालाना आमदनी का कम से कम 10 गुना होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके ऊपर लोन या कर्ज है तो इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदते समय आपको उम्र और अवधि के तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। महंगाई को आपके परिवार की लाइफस्टाइल को बाधित करने से बचाने के लिए, आप ऊंचा इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। याद रखें, महंगाई को महत्व नहीं दिया तो ये आपके परिवार को आगे परेशानी में डाल सकती है।
हेल्थ इंश्योरेंस पर कितना मिलता है टैक्स छूट का लाभ
यदि आप खुद के और अपनी पत्नी व बच्चों के लिए कोई पॉलिसी खरीदते हैं | आपको प्रीमियमों पर अधिकतम 25,000 रुपए का डिडक्शन मिल सकता है |
यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं | डिडक्शन लिमिट बढ़ कर 30,000 रुपए हो जाती है |
यदि आप अपने माता-पिता के लिए कोई पॉलिसी खरीदते हैं | आपको अधिकतम 25,000 रुपए का डिडक्शन मिल सकता है |
यदि आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं | डिडक्शन लिमिट बढ़ कर 30,000 रुपए हो जाती है |
यदि आप खुद के लिए, पत्नी व बच्चों के लिए कोई पॉलिसी खरीदते हैं और अपने माता-पिता के लिए अन्य पॉलिसी खरीदते हैं | आपको दो डिडक्शन मिलेंगे:
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यदि आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं और आप उनके लिए भी कोई प्लान खरीदते हैं | आपको दो डिडक्शन मिलेंगे:
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यदि आप और आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं और आप दो पॉलिसी खरीदते हैं, जिनमें से एक आपके परिवार तथा दूसरी आपके माता-पिता को कवर करती है | आपको दो डिडक्शन मिलेंगे:
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लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट का लाभ
आप पूरे वित्त वर्ष में जीवन बीमा पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम चुकाते हैं उस रकम पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत कर छूट पा सकते हैं। इस सेक्शन में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं।
टैक्स बचाने के लिए बचत योजनाओं में करें निवेश
अगर आप इनकम टैक्स बचाने के साथ ही निवेश पर बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित सेविंग स्कीम्स में निवेश कर सकती हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड और टाइम डिपॉजिट योजना सहित कई योजनाओं पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसके अलावा टैक्स सेविंग FD या ELSS में निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं।