बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किया निर्माण तो होगा केस दर्ज, बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला
एमडीडीए से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए प्रॉपर्टी डीलर और रियल एस्टेट कारोबारी भवनों का निर्माण कर रहे हैं। एमडीडीए ऐसे निर्माण को ध्वस्त भी कर देता है लेकिन यह कारोबारी फिर से निर्माण शुरू कर देते हैं। ऐसे में अब एमडीडीए उपाध्यक्ष ने ऐसे कारोबारियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के प्रावधानों के अनुसार बिना मानचित्र स्वीकृत व लेआउट पास कराए प्रॉपर्टी डीलरों और रियल स्टेट कारोबारियों को निर्माण की अनुमति नहीं है। हालांकि, इन नियमों को ठेंगा दिखाते हुए कई कारोबारी निर्माण कार्य कर रहे हैं। कुछ को एमडीडीए पूर्व में ध्वस्त भी कर चुका है लेकिन यह कारोबारी अधिकारियों से मिलीभगत कर फिर से निर्माण शुरू कर देते हैं।
बता दें कि प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया के आदेश पर हाल ही में तीन हजार बीघा से अधिक जमीनों पर अनाधिकृत तरीके से की जा रही प्लाटिंग व निर्माण कार्यों को एमडीडीए ने ध्वस्त किया था। साथ ही कई प्रॉपर्टी डीलरों पर मुकदमे भी दर्ज कराए गए थे। इतना सब होने के बावजूद प्रॉपर्टी डीलरों ने धड़ल्ले से प्लाटिंग का काम जारी रखा है।
दूसरी ओर प्राधिकरण उपाध्यक्ष/ जिलाधिकारी सोनिका का कहना है कि सभी जोनल अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।कहा है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाकर चिन्हित करें कि कोई भी प्रॉपर्टी डीलर बिना लेआउट स्वीकृत कराए प्लाटिंग न करने पाए। यदि ऐसा किया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए