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चेक बाउंस के दोषी को छह माह की हुई जेल

अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषसिद्ध किया। परिवादी के अधिवक्ता गजेंद्र सिंह मेहता ने बताया कि शिकायतकर्ता पुष्कर कुमार ने 23 जुलाई 2021 को न्यायालय में वाद दायर कर बताया कि अभियुक्त उमेश कुमार ने उससे छह जुलाई 2020 को डेढ़ लाख रुपये उधार लिए थे। मई 2021 में डेढ़ लाख रुपये का एक चेक उसे दिया जो बाउंस हो गया। उधार के रुपये मांगने पर भी नहीं लौटाए। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर बुधवार को फैसला आया। न्यायालय ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध कर उसे छह महीने के कारावास और 1,65,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड में से एक लाख साठ हजार रुपये परिवादी को मिलेंगे।

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