प्रसारण नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
बागेश्वर। डीएम अनुराधा पाल ने जिला स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक में कहा कि स्थानीय टीवी चैनल, एफएम रेडियो देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य सुरक्षा हितों, लोक व्यवस्था, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि को ध्यान में रखते हुए प्रसारण करेंगे। धार्मिक उन्माद, भड़काऊ सामग्री का प्रसारण नहीं करेंगे। ऐसा प्रसारण करने पर प्रथम बार दो साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
डीएम ने सोशल मीडिया का सोच-समझकर उपयोग करने, भ्रामक या विवाद वाले वीडियो वायरल न करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीवी केबल चैनलों, रेडियो, एफएम में प्रसारित होने वाली सामग्री से किसी को भी शिकायत हो तो एडीएम की अध्यक्षता में गठित शिकायत सेल में शिकायत कर सकते हैं। सभी केबल ऑपरेटर केबल पर दूरदर्शन के चैनलों का प्रसारण अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में एडीएम सीएस इमलाल, डीएसपी अंकित कंडारी, सहायक आयुक्त राज्य कर अशोक गर्ब्याल, कांडा डिग्री कॉलेज की प्राचार्य मधुलिका पाठक, जीजीआईसी बागेश्वर की प्रधानाचार्य शोभा आदि थे।