डिप्टी कमिश्नर एनके श्रीवास्तव ने कहा कि शासन ने एक जुलाई से 30 सितंबर तक सृजित बकाया एवं उस पर देय ब्याज अर्थदंड माफी के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी की है। योजना सिर्फ तीन माह के लिए प्रभावी रहेगी। योजना के तहत व्यापार कर, वैट, केंद्रीय बिक्री कर, मनोरंजन कर, प्रवेश कर के अंतर्गत सृजित बकाया से संबंधित होगी। अर्थदंड की वही राशि योजना में सम्मिलित होगी, जो अधिनियम के अंतर्गत मूल धनराशि बकाया जमा न करने से संबंधित होगी। अन्य मामलों में आरोपित अर्थदंड की माफी का लाभ इस योजना के तहत नहीं मिलेगा।
योजना लागू होने से पूर्व जमा बकाया, ब्याज, अर्थदंड योजना के तहत समायोजित या फिर वापस नहीं होगा। बकायेदार को योजना का लाभ लेने के लिए सभी वर्षों का बकाया हेतु विकल्प लेना अनिवार्य होगा। योजना के अंतर्गत बकाया की संपूर्ण धनराशि जमा करने के उपरांत ब्याज एवं अर्थदंड की धनराशि माफ की जाएगी।
इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इमरान, राज्य कर अधिकारी सीएस ढपवाल, राजेश कुमार, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता, मंडी परिषद के सभापति अनिल जैन, भारत कालड़ा, दीपक अग्रवाल, राममूर्ति गुप्ता, मदन रावत, अंकित कंसल आदि मौजूद रहे।