माजरी ग्रांट में 9.5 बीघा जमीन के क्रय-विक्रय पर लगी रोक
माजरी ग्रांट की 9.5 बीघा जमीन के क्रय-विक्रय, भूमि पर निर्माण और भू उपयोग परिवर्तन पर एसडीएम ने रोक लगा दी है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के बाद एसडीएम ने यह आदेश जारी किया है।
एसडीएम शैलेन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली महाराष्ट्र की ओर से उनको पत्र मिला था। जिसमें तहसील डोईवाला के माजरी ग्रांट में मैसर्स सुविधा फार्मिंग एंड एलाइड लिमिटेड सेक्टर छह नोएडा के विनोद कुमार शंखवार और अन्य के नाम दर्ज भूमि की वर्तमान मूल्यांकन राशि रिपोर्ट प्रेषित करने और क्रय-विक्रय पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। पत्र में भूमि स्वामियों के विरूद्ध विभिन्न आपराधिक मामलों में जांच विचाराधीन होने का उल्लेख किया गया था।
एसडीएम ने बताया कि प्रकरण की जांच तहसीलदार डोईवाला को सौंपी गई। जांच आख्या के आधार पर माजरी ग्रांट में 9.5 बीघा जमीन के क्रय-विक्रय, निर्माण और भू उपयोग परिवर्तन आदि करने पर रोक लगा दी है। जांच के दौरान संबंधित भूमि में धारा 154 के उल्लंघन की रिपोर्ट मिली है। इसको लेकर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली महाराष्ट्र को भेजी जा रही है।