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बीमा कंपनी को 10.15 लाख मय ब्याज भुगतान का आदेश

काशीपुर। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 10.15 लाख मय ब्याज भुगतान का फोरम व राज्य आयोग के आदेशों को सही मानते हुए बीमा कंपनी की रिवीजन याचिका को निरस्त कर दिया। जिला उपभोक्ता फोरम ऊधमसिंह नगर ने वाहन चोरी के बीमा क्लेम को बीमा कंपनी को वाहन ट्रांसफर की सूचना न देने के आधार पर खारिज करना गलत मानते हुए कंपनी को उपभोक्ता को भुगतान का आदेश दिया है।
काशीपुर के जमील अहमद तथा मुशर्रफ की ओर से अधिवक्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था। इसमें कहा कि उसने अपने ट्रक का बीमा ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की काशीपुर शाखा से करवाया। बीमा अवधि के दौरान ही उसने अपने ट्रक को बेच दिया था। इसी बीच 29/30 नवंबर 2014 की रात को ट्रक काशीपुर से चोरी हो गया। जिसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई। ट्रक नहीं मिलने पर पुलिस ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर के न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। परिवादी के दावा करने के बावजूद बीमा कंपनी ने क्लेम राशि नहीं दी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को बीमित वाहन की धनराशि 10 लाख रुपये 7 प्रतिशत साधारण ब्याज जो परिवाद दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक का भुगतान एक माह के अंदर करने का आदेश दिया। इसके अलावा मानसिक क्षति के तौर पर 10 हजार और वाद व्यय के पांच हजार परिवादी के भुगतान के निर्देश दिए। बीमा कंपनी ने इस आदेश के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में रिवीजन याचिका दायर की। राज्य आयोग व उपभोक्ता फोरम के आदेशों को सही मानते हुए रिवीजन याचिका को 2 अगस्त 2023 को निरस्त कर दिया।

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