मृतक के परिजन को नौ लाख से अधिक का मुआवजा देने के आदेश
सितारगंज। करीब 20 माह पहले सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के मामले में सुनवाई के बाद अपर जिला जज मंजु सिंह मुंडे ने बीमा कंपनी पर मृतक के परिजन को नौ लाख से अधिक का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। प्रतिकर धनराशि मय साधारण ब्याज के मृतक की मां को 30 दिन के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं। याचीगण के अधिवक्ता महेंद्र चौधरी ने बताया कि 12 जनवरी 2022 की शाम बघौरी निवासी मोहम्मद तारिफ (29) विडौरा गेट के पास अपने मित्र मो. यासीन से सड़क किनारे खड़े होकर बात कर रहा था। इसी बीच खटीमा की तरफ से आ रही बाइक ने तारीफ को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल तारिफ को नगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
हादसे के छह दिन बाद 18 जनवरी को मृतक के भाई मो. आरिफ ने नानकमत्ता थाने में हादसे की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अपर जिला जज खटीमा मंजु सिंह मुंडे ने मामले में सुनवाई की। बीती 21 अक्तूबर को अपर जिला जज मंजु सिंह मुंडे ने बीमा कंपनी युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक की मां बिल्किस बेगम पत्नी मोहम्मद साबिर को नौ लाख 16 हजार 600 रुपये प्रतिकर की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है।
याचिका प्रस्तुत करने की तिथि 11 मई 2022 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक प्रतिकर धनराशि पर छह प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से देय ब्याज की राशि भी अदा की जाए।