एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि लंबे समय से रामनगर क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होम स्टे, होटल, रिजॉर्ट में देर रात तक डीजे, तेज लाइट का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी शिकायतें काफी समय से मिल रही हैं। देर रात तक डीजे बजाने से आम जनता के साथ ही वन्यजीव प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा करने पर अब कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया जाएगा।
यह जुर्माना किया गया निर्धारित
व्यक्तिगत श्रेणी में उल्लंघन करने पर पहली बार में एक हजार रुपये, दूसरी बारी में 2500, तीसरी बार में पांच हजार रुपये जुर्माना होगा। धार्मिक उत्सव, मनोरंजन कार्यक्रम, सांस्कृतिक उत्सव के संचालन आदि पर पहली बार में पांच हजार, दूसरी बार में 10 हजार, तीसरी बार में 15 हजार रुपये का जुर्माना होगा। होटल, भोजनालयों, पब, वैंक्वट हॉल, रिजॉर्ट आदि पर पहली बार 10 हजार, दूसरी बार में 15 हजार, तीसरी बार में 20 हजार रुपये का जुर्माना होगा। औद्योगिक इकाइयां, खनन कार्य पर पहली बार में 20 हजार, दूसरी बार में 30 हजार, तीसरी बारी में 40 हजार रुपये का जुर्माना होगा।