Sat. May 31st, 2025

चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की कैद

अल्मोड़ा। चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने दोषी को एक साल के कारावास और 25,60, 000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर उसे चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पीड़ित के अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत और धनंजय शाह ने बताया कि जेल रोड चौराहा हल्द्वानी निवासी रितेष पांडे से भगौती गांव, लमगड़ा, अल्मोड़ा निवासी राजेंद्र कुमार पांडे की पहचान वर्ष 2019 में हुई। रितेश ने हल्द्वानी में जमीन दिलाने के नाम पर राजेंद्र से 25,00000 लाख रुपये लिए। इस धनराशि को उसके चालक के खाते में डाला गया। लंबे समय बाद भी उसे जमीन नहीं दिलाई गई। पैसे वापस मांगने पर उसे 25 लाख रुपये का चेक दिया जो बाउंस हो गया। पीड़ित ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ वाद दायर किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर रितेश पांडे को दोषी करार देते हुए एक साल कारावास और 25,60000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 25,50000 रुपये पीड़ित को मिलेंगे और 10,000 रुपये राजकीय कोष में जमा होंगे।

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