दुर्घटनाग्रस्त वाहन के बीमा क्लेम के रूप में 6.71 लाख अदा करे बीमा कंपनी
नैनीताल। स्थायी लोक अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह वादी को उसके दुर्घटना ग्रस्त वाहन के बीमा क्लेम के रूप में 6 लाख 71 हजार 920 रुपया मय ब्याज के अदा करे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कदीर अहमद ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर कर कहा कि 29 फरवरी 2020 को उनका वाहन मुरादाबाद से हल्द्वानी की ओर आते वक्त थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद में राणा शुगर मिल के समीप दुर्घटनाग्रस्त होकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। वाहन का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया गया था। वादी ने विपक्षी बीमा कंपनी को वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना दी और बीमा कंपनी के अधिकारियों के कहने पर क्षतिग्रस्त वाहन को वर्कशॅाप पहुंचा दिया गया, जहां बीमा कंपनी के सर्वेयर ने वाहन का सर्वे किया। आरोप था कि बीमा क्लेम प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कराने के बावजूद बीमा कंपनी ने उन्हें क्लेम का भुगतान नहीं किया। उन्होंने स्थायी लोक अदालत से बीमित वाहन की कीमत के रूप में 6 लाख 71 हजार 920 रुपये और मानसिक वेदना के एवज में 20 हजार रुपये दिलाने की मांग की। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुबीर कुमार, सदस्य अकरम परवेज व दर्शन सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिए कि वह वादी को बीमित वाहन के 6,71,920 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित तथा मानसिक आघात के लिए पांच हजार रुपये व वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये महीने भर के भीतर अदा करे।