काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सामान्य प्रबंधक को तत्काल हटाने के निर्देश
रुद्रपुर। काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में नियमों की अनदेखी कर हुईं 12 नियुक्तियों के मामले में निबंधक सहकारी समितियां ने तत्काल प्रभाव से बैंक के सचिव/सामान्य प्रबंधक को हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैंक के प्रबंध तंत्र को भी कठोर चेतावनी जारी की है। दरअसल काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में दिसंंबर 2021 में 12 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। इन नियुक्तियों में नियमों को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन के साथ ही सहकारिता विभाग को शिकायत की गई थी। इस मामले की जांच में सामने आया था कि प्रबंध तंत्र ने आठ दिसंबर 2021 को 21 अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया था और नौ दिसंबर को उसकी सूचना बैंक के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई थी। इसी दिन आवेदनों पत्रों को जमा कर 12 कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति कर दी गई थी। इन नियुक्तियों के लिए कोई विज्ञप्ति अखबारों में प्रकाशित नहीं की गई थी। इसके बाद 10 जून 2022 को स्थायी नियुक्ति दे दी गई थी। अपर जिला सहकारी अधिकारी की जांच में अनियमितताएं मिलीं थीं। सीडीओ के निर्देश पर तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच कर भर्ती प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन होने की पुष्टि की थी। निबंधक सरकारी समितियां ने इस मामले को रिजर्व बैंक को भेजा था। लेकिन रिजर्व बैंक ने कर्मचारियों की भर्ती का विषय बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम में नहीं आने की बात कही थी।निबंधक आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि बैंक प्रबंध तंत्र निर्वाचित निकाय है, लेकिन पारदर्शिता के उत्तरदायित्व से निदेशक मंडल को मुक्त नहीं किया जा सकता है। मामले में प्रबंध तंत्र को कठोर चेतावनी जारी कर भविष्य में इस तरह के कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करने की अपेक्षा की गई है। बैंक के सामान्य सचिव ने न सिर्फ गलत तथ्य प्रस्तुत किए बल्कि बैंक प्रबंध तंत्र को नियमों की जानकारी से अवगत नहीं कराया। सामान्य प्रबंधक को तत्काल पद से हटाने और नियमानुसार नए सामान्य प्रबंधक की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही भविष्य में बैंक में भर्ती प्रक्रिया और पदों का निर्धारण निबंधक के अनुमोदन के बाद ही किया जाए।