चेक बाउंस के दोषी को छह महीने की सजा
रुद्रपुर। न्यायालय ने चेक बाउंस के दोषी को छह माह का कारावास और एक लाख 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अधिवक्ता सुरेन्द्र गिरधर ने बताया कि वीरपाल निवासी ग्राम दुगना मजरा पोस्ट शरीफनगर थाना देवरानियां तहसील बहेड़ी, जिला बरेली ने प्रेमपाल से वर्ष 2019 में मकान बनवाने के लिए एक लाख पचास हजार रुपये उधार लिए थे। कुछ माह बाद प्रेमपाल ने रुपये वापस मांगे तो वीरपाल टालमटोल करने लगा। कई बार तकादा करने पर वीरपाल ने 10 जून 2019 तारीख का एक लाख पचास हजार रुपये का एक चेक प्रेमपाल को दिया था। जब प्रेमपाल ने चेक बैंक खाते में जमा किया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद प्रेमपाल ने नोटिस वीरपाल को भेजा था लेकिन वीरपाल ने रुपये नहीं लौटाए। इस पर उसने न्यायालय में वाद दायर किया था। एसीजेएम/अपर सीनियर सिविल जज साहिस्ता बानो की अदालत में मामले की सुनवाई हुई थी। सुरेंद्र ने बताया कि उन्होंने गवाह और सबूत पेश कर वीरपाल पर आरोप सिद्ध कर दिया। न्यायाधीश साहिस्ता बानो ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व तथ्यों का परीक्षण करने के बाद वीरपाल को छह महीने के कारावास और एक लाख 70 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। अदालत ने आदेश में कहा है कि जुर्माने की धनराशि में से एक लाख 65 हज़ार रुपये प्रेमपाल को मिलेंगे और पांच हज़ार रुपये राज्य के पक्ष में जमा किए जाएंगे। संवाद