परिवहन मंत्रालय ने बदल डाले सड़क सुरक्षा के नियम , इन नियमो का किया उल्लंघन तो जुर्माना भी जेल भी
बच्चों को बेधड़क मोटरसाइकिल की सवारी कराना अब महंगा पड़ सकता है। परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में संशोधन कर दिया है। इसके तहत चार साल से ऊपर के बच्चे को बतौर सवारी गिना जाएगा।
मोटरसाइकिल या स्कूटर की सवारी को लेकर मंत्रालय और परिवहन विभाग काफी गंभीर है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने दुपहिया वाहन पर सवार होकर बच्चे और पत्नी को बैठाकर कहीं जा रहे हैं और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है।मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-ए के अनुसार, आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान कट सकता है।