ग्वालियर ग्वालियर शहर में लगातार कोरोना के घटते संक्रमण ने बाजारों की बंदिशों में राहत दी है। इसके चलते बाजारों में दाएं-बाएं का सिस्टम खत्म हाे गया आैर गुरूवार काे सुबह से ही बाजाराें में राैनक दिखाई दी। आमताैर पर सुबह दस बजे खुलने वाली दुकानें भी आज जल्दी खुल गईं। बाजाराें में खासी भीड़ भी रही। बाजार शाम पांच बजे तक पहले की तरह खुलेंगे। वहीं, रेस्टोरेंट में अब 50 फीसद लोग बैठकर खाना खा सकेंगे और समय रात 9 बजे तक रहेगा। शहर के पार्क खोल दिए गए, जिससे सुबह मार्निंग वॉक के लिए पार्काें में खासी संख्या में लाेग पहुंचे। दूध की बिक्री का समय भी अब शाम 7 बजे तक कर दिया गया है।

बुधवार को क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की आनलाइन बैठक के बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह संशोधित आदेश जारी किया था। वहीं मैरिज हाल में क्षमता बढाने, जिम-मॉल खोलने जैसे प्रस्ताव को भोपाल भेजा जाएगा। बाजारों में दाएं-बाएं खत्म किया गया है, लेकिन अफसर वैक्सीनेशन नहीं तो कारोबार नहीं तर्ज को अपनाएंगे।

राहत के साथ खुला बाजारः

-सभी दुकानें एवं बाजार सुबह 6 बजे शाम 5 बजे तक खोल सकेंगे।

-दूध का विक्रय शाम सात बजे तक हो सकेगा।

-सभी निजी कार्यालय 100 फीसद अधिकारी-कर्मचारियों के साथ खुलेंगे।

-सभी लाजिंग, होटल, रिसोर्स केवल आगंतुकों के लिए खुल सकेंगे। लाज, होटल, रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में कुल बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालन करेंगे।

-मार्निग वाक के लिए पार्क खोले जा सकेंगे। पार्क में बैठक और अन्य प्रयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।

यह प्रतिबंध से मुक्तः

-सभी औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी। उद्योग कच्चा माल व तैयार माल का आवागमन, मेडिकल-चिकित्सकीय सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस, सभी कृषि गतिविधियां, कृषि उपज मंडियां, बैंक,एटीएम और बीमा कार्यालय, इंश्योरेंस कंपनी।

-सार्वजनिक परिवहन, निजी बसें, ट्रेनों में कोविड गाइडलाइन के साथ सफर कर सकेंगे।

-कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सर्विसेस की अनुमति होगी।

-सभी इ-कामर्स कंपनियों व अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी।

-सब्जियों का विक्रय निर्धारित 12 केंद्रों से होगा। हाथ ठेले सुबह 6 बजे से शाम पांच बजे तक सब्जी का विक्रय कर सकेंगे। शेष आदेश यथावत रहेगा।

यह प्रतिबंधित गतिविधियांः

-सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन-मेले आदि।

-स्कूल, कालेज, शैक्षणिक संस्था, सिनोघर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पाट।

-सभी धार्मिक स्थलों पर एक समय में चार से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।

-विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोगों की अनुमति होगी। अतिथियों के नाम की सूची इंसीडेंट कमांडरों को देना होगी।

-अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग शामिल रहेंगे।

-अत्यावश्यक सेवाओं वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष सौ प्रतिशत अधिकारियों और 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ खुलेंगे।

-हर रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा।

-हर रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।

-किसी भी स्थान पर 6 से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।