उत्तराखंड में 22 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, कुछ रियायतों के साथ पुरानी गाइडलाइन रहेगी लागू

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 22 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि पिछली गाइडलाइन में थोड़ा तब्दीली करते हुए कुछ मामलों में ढील दी गई है। शहरों में बाजार पुरानी एसओपी के आधार पर ही खुलेंगे। मिठाई की दुकानें सप्ताह में 5 दिन खोलने का निर्णय लिया गया है। जबकि शादी और अंत्येष्टि में अब 50 लोग शामिल हो सकेंगे। परेशानियों को देखते हुए विक्रम-ऑटो समेत सार्वजनिक परिवहन सुचारू जर दिए गते हैं।
ग्रामीण बाजार जिलाधिकारियों द्वारा कोविड मामलों के आधार पर खोले जाएंगे। हाँलाकि कल प्रदेश स्तर का व्यापारियों का प्रतिनिधि मण्डल इस सम्बंध में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से सम्पर्क कर अपनी माँगे व सुझाव भी रख चुका है। व्यापार संगठन की अगवानी विनय गोयल, राजेन्द्र प्रसाद गोयल, विवेक अग्रवाल और विनोद गोयल ने की।
इसके अतिरिक्त जो प्रतिबंध पूर्व में लागू है वे जारी रहेंगे। सिनेमा हॉल, बार स्विमिंग पूल, जिम, शैक्षिक संस्थान इत्यादि को अभी बन्द रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के तहत बिक्रम-टैम्पो व परिवहन सेवाओं को भी शुरू कर दिया गया है।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने ने कहा कि इस सप्ताह के भीतर सरकार ने 15 से 22 जून तक छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। चार धाम यात्रा के लिये चमोली जनपद के लोगो को बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग जनपद के लोगो को केदारनाथ, उत्तरकाशी जनपद के लोगो को गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन आर टी पी सी आर निगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति दी गई।
राजस्व कोर्ट में 20 केस की सुनवाई के लिये खुलेंगे।
मिठाई की दुकान पांच दिन खुलेंगे। शादी ,अंत्येष्ठि में 50 की संख्या को अनुमति लेकिन शादी मे आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी होगा।
विक्रम ऑटो को चलाने की अनुमति दी गई। ग्रामीण क्षेत्र में डीएम को बाजार खोलने के सम्बंध में अधिकार दिया गया।
प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून ,जनरल मर्जेन्ट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे।
इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुले रहेंगी। इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। 22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी।
उत्तराखंड में संक्रमण के घटते मामलों के बाद राज्य सरकार धीरे धीरे कर्फ्यू के साथ साथ ही नई व्यवस्थाओं को भी क्रमबद्ध तरीके से खोल रही है। हालांकि सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए एवं मास्क व दोमीटर की दूरी के नियम को लागू कराने में कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए।