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बंगाल में 15 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, जानिए नियमों में क्या नई ढील मिली

कोरोना संकट के दौर में पश्चिम बंगाल में हालात को काबू करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है. ममता बनर्जी सरकार ने लॉकडाउन को 15 जुलाई तक बढ़ाने का ऐलान किया है. हालांकि सरकार की तरफ से नियमों में कुछ ढील देने का भी फैसला किया है. आपको बताते हैं कि आखिर इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल में किस चीज की अनुमति होगी और क्या प्रतिबंधित रहेगा.

पश्चिम बंगाल में कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ने पर ममता बनर्जी सरकार ने 15 मई को लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी और 1 जुलाई को ही लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद की जा रही थी. हालांकि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में कमी आने की वजह से सरकार ने कुछ रियायतें भी दी हैं.

कहां छूट और कहां रहेगी पाबंदी?

प्राइवेट और सरकारी बसों का 50 फीसदी यात्री क्षमता के साथ संचालन हो सकेगा. हालांकि बसों के सभी ड्राइवर्स और स्टाफ का वैक्सीनेटड होना जरूरी होगा. काम पर जाने के लिए परिवहन कर्मचारियों को वैक्सीन लगवानी होगी.

सैलून और पार्लर खोलने की भी अनुमति दी गई है लेकिन सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ ही ये खोले जा सकेंगे. इसके लिए सुबह 11 से शाम 6 बजे तक का वक्त तय किया गया है और स्टाफ का वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा.

बाजारों को भी सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा सब्जियों के वेंडर्स के लिए भी यही वक्त तय किया गया है.

बाजार की बाकी दुकानों के लिए सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक का वक्त तय किया गया है. इसके अलावा जिम खोलने की भी सरकार की तरफ से अनुमति दे दी गई है. 50 फीसदी क्षमता के साथ जिम को सुबह 6 से 10 और शाम 4 से 8 बजे तक खोला जा सकेगा.

प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों को भी पचास फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने की परमिशन दी गई है. इसके लिए दफ्तर में काम करने का वक्त सुबह 10 से शाम 4 बजे तक तय किया गया है. साथ ही संस्थानों को अपने कर्मचारियों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी होगी.

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