बलात्कार और डकैती के मामले में जल्द जांच के आदेश
ग्वालियर। हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में पीडि़ता की याचिका पर जांच अधिकारी को आदेश दिए हैं कि वे बिना किसी विलंब के जांच जल्दी से जल्दी पूरा कर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करें। वहीं न्यायालय ने एसपी ग्वालियर को निर्देश दिए हैं कि पीडि़ता के आवेदन का नियमानुसार निराकरण करें।
न्यायमूर्ति जीएस अहलुवालिया ने बलात्कार से पीडि़त युवती द्वारा प्रस्तुत याचिका का निराकरण करते हुए उपरोक्त आदेश दिए हैं। पीडि़ता द्वारा याचिका प्र्रस्तुत करते हुए कहा गया कि उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किए जाने तथा मामले की जांच पूर्ण कर अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश शासन को दिए जाएं। पीडि़ता द्वारा डबरा थाने में आरोपी के खिलाफ भादसं की धारा 376, 376 डी तथा डकैती अधिनियम एवं अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसलिए इस संबंध में दिशा निर्देश दिए जाएं।