Fri. Nov 22nd, 2024

रेत माफिया का रिकार्ड छिपाना थाना प्रभारी को पड़ा भारी

ग्वालियर। रेत माफिया का आपराधिक रिकार्ड छिपाने पर थाना प्रभारी के खिलाफ एक माह में कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश एसपी मुरैना को दिए हैं।
न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने यह आदेश याचिकाकर्ता रामवीर गुर्जर के आवेदन का निराकरण करते हुए दिए है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि थाना प्रभारी द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय में आरोपी की गलत जानकारी दी। उनके द्वारा बताया गया कि आरोपी का कोई भी आपराधिक रिकार्ड नहीं है। जबकि आरोपी के खिलाफ दो मामले दर्ज है। थाना प्रभारी द्वारा इसका जिक्र केस डायरी में नहीं किया गया है। रामवीर सिंह गुर्जर ने अपने आवेदन में कहा कि उसे 31 जनवरी 2021 को कोतवाली पुलिस मुरैना ने गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ भादसं की धारा 379, भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाओं तथा खान और खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ पूर्व में दर्ज दो मामलों में जमानत मिल चुकी है। न्यायालय ने आरोपी के आपराधिक रिकार्ड के बारे में पूछा तो न्यायालय को उसके आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं बताया गया । लेकिन शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ अभी जांच लंबित है। न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आरोपी को सशर्त जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश दिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *