पटना । बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के बाद आज से अनलॉक-5 की गाइडलाइन लागू हो गई है, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थानों को खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनलॉक-5 के तहत कई पाबंदियों में ढील देने का ऐलान किया है। बच्चों के स्कूल और कोचिंग संस्थान के अलावा आज से बिहार में सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल भी खोल दिए गए हैं। फिलहाल राज्य में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं।
बिहार में आज 7 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। सभी स्कूलों को 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। नई गाइडलाइन में यह अनिवार्य शर्त है कि कोरोना की वैक्सीन लेने वाले शिक्षकों को ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की अनुमति होगी। 10वीं कक्षा के ऊपर के बच्चों को कोचिंग देने वाली संस्था भी 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोली जा सकती है। इसके अलावा पहली से 8वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल 16 अगस्त से खुलेंगे। इस दौरान भी कोरोना संबंधित गाइडलाइन का पालन करना होगा।
सिनेमा हॉल व शॉपिंग मॉल भी खुले, इन शर्तों का करना होगा पालन
बिहार में आज से सभी सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स भी खोल दिए गए हैं। राज्य में 50 फीसदी क्षमता के साथ शाम 7 बजे सिनेमाघर खोलने की अनुमति होगी। शॉपिंग मॉल भी खोल दिए गए हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल एक दिन छोड़कर खोलने की अनुमति होगी। सभी दुकानें भी शाम 7 बजे तक खुलेंगी, लेकिन शर्त यह है कि दुकानदारों व कर्मचारियों को दोनों कोरोना टीका लेना जरूरी होगा।
धार्मिक स्थलों पर जारी रहेगी रोक
बिहार में फिलहाल धार्मिक स्थानों पर भी पहले की तरह रोक जारी रखी गई है। राज्य में 25 अगस्त तक धार्मिक स्थानों किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक लागू रहेगी। इसके अलावा बिहार में शनिवार से सार्वजनिक वाहन को 100 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे दी गई है।