हाई कोर्ट में ओबीसी रिजर्वेशन मामले की फाइनल हियरिंग 32 नंबर पर, लंच के बाद सुनवाई के आसार

जबलपुर। प्रदेश में लंबे समय से चर्चा का विषय बने अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी रिजर्वेशन के मामले का अब अंतिम चरण आ गया है। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अंतिम चरण की सुनवाई का आगाज हो रहा है। बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में यह मामला 32 नंबर पर सुनवाई के लिए निर्धारित है। माना जा रहा है कि पूर्व के मामलों की लंच के पूर्व सुनवाई के बाद यह मामला सुनवाई में आएगा।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी रिजर्वेशन मामले की फाइनल हियरिंग बुधवार, एक सितंबर से शुरू होगी। इस दौरान सॉलिसिटर जरल तुषार मेहता व महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे। जबकि याचिकाकर्ता असिता दुबे की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी खड़े होंगे।
उल्लेखनीय है कि इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 19 मार्च, 2019 को मध्य प्रदेश में 14 फीसद से अधिक ओबीसी रिवर्जेशन लागू किए जाने पर रोक लगाई थी। इस मामले में ओबीसी एडवोकेट्स वेफेयर एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर पैरवी कर रहे हैं। वे 27 फीसद ओबीसी रिवर्जेशन पर बल देते आए हैं।
महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव भी पिछले दिनों अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को अपना अभिमत देते हुए साफ कर दिया था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जिन मामलों में स्टे लगाया है, उनको छोड़कर शेष मामलों में सरकार 27 फीसद ओबीसी आरक्षण लागू करने स्वतंत्र है। सिवाय उन मामलों के जिनमें स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट द्वारा याचिकाओं की विषय वस्तुत पर स्टे दिया है या अंतरिम आदेश पारित किया है, उनके अतिरिक्त अन्य सभी नियुक्तियों में, प्रवेश परीक्षाओं या प्रवेश आदि में सरकार नियमानुसार आरक्षण लागू करने स्वतंत्र है।