चिरंजीवी बीमा पॉलिसी:फिर से कराना होगा चिरंजीवी बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण
सवाई माधोपुर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बीमा पॉलिसी धारकों को अब एक वर्ष की बीमा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही नए पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी का नवीनीकरण (रिन्यू) करवाना होगा। तभी उन्हें इस वित्तीय वर्ष में एक मई से योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तेजराम मीना ने बताया कि जिन परिवारों ने पिछले वर्ष अप्रेल में योजना के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनकी बीमा पॉलिसी अवधि को अब एक वर्ष पूर्ण हो गया है।
ऐसे में पॉलिसी खत्म होने से पहले उन्हें योजना का लाभ जारी रखने के लिए ई-मित्र केंद्र के माध्यम से पॉलिसी को नवीनीकरण (रिन्यू) करवा लेना चाहिए, ताकि 1 मई से योजना का लाभ मिल सके। एक वर्ष पूर्ण होने के बाद रिन्यू रजिस्ट्रेशन करवाने पर नियमानुसार 3 महीने बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना में एनएफएस पात्र परिवार और एसईसीसी के अंतर्गत आने वाले परिवारों को दुबारा पॉलिसी को रिन्यू अथवा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शेष सभी अन्य परिवारों को बीमा पॉलिसी रिन्यू करवानी पड़ेगी। इसमें संविदाकर्मी, कोविड-19 से असहाय एवं निराश्रित परिवारों एवं लघु सीमान्त कृषक भी शामिल हैं।
इनका इस वर्ष भी पूरा प्रीमियम राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। जबकि शेष अन्य परिवारों को 850 रुपए की प्रीमियम राशि चुकाकर बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करवाना होगा। सीएमएचओ डॉ. तेजराम मीना ने जिले के उन परिवारों से भी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है, जिन्होंने अभी तक एक भी बार योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। सीएमएचओ ने बताया कि एक अप्रेल से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क इलाज का बीमा कवर लाभ भी अब 5 लाख रूपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया गया है।