गाजियाबाद में बच्ची के साथ दरिंदगी
गाजियाबाद । सोनू ने घर के बाहर से बच्ची को अगवा करके मात्र 30 मीटर पर ही दरिंदगी की थी। उसने बच्ची के गले में उसी का अंडरवियर और मुंह में डाइपर ठूंसकर कर उसकी चीख दबाई। हवस मिटाने के बाद अंडरवियर से ही गला घोंटकर हत्या कर दी। गले में अंडरवियर और मुंह में डाइपर होने के कारण मात्र 30 मीटर की दूरी पर मौजूद उसके स्वजन और चंद कदम पर रहने वाले पड़ोसियों तक उसकी चीख-पुकार नहीं पहुंच पाई। पुलिस ने इन कपड़ों की फारेंसिक जांच कराकर साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया। बच्ची एक दिसंबर की दोपहर में करीब ढाई बजे घर के बाहर से अगवा हुई। उसके पिता की तहरीर पर साहिबाबाद कोतवाली में शाम करीब पौने आठ बजे अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। उपनिरीक्षक शिशुपाल सोलंकी ने विवेचना शुरू की। दो दिसंबर को घर से करीब 30 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में बच्ची का अर्धनग्न शव मिला। उसके बाद दुष्कर्म हत्या और पास्को एक्ट की धाराएं बढ़ीं और विवेचना निरीक्षक सचिन मलिक को मिल गई। सात दिसंबर को सोनू गिरफ्तार हुआ तो एससी एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ी और विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद पूनम मिश्रा को मिल गई। उन्होंने पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर 16 दिसंबर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। उसके बाद सुनवाई हुई और शनिवार को सोनू को सजा मिल गई।