चिलियानौला क्षेत्र के पट्टे धारकों को दिया जाए मालिकाना हक
रानीखेत (अल्मोड़ा)। चिलियानौला नगर पालिका क्षेत्र के पट्टे धारक भवन स्वामियों ने उन्हें भी मालिकाना हक देने की मांग बुलंद कर दी है। चिलियानौला क्षेत्र में 80 से 90 परिवार वर्षों से पट्टे की भूमि में रह रहे हैं।
बीते दिनों की मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार की ओर से ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी परिवार को पट्टे की भूमि पर मालिकाना हक देने के लिए सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 अधिनियम संख्या 15 वर्ष में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। चिलियानौला नगर पालिका क्षेत्र में अधिकांश भूमि या तो लीज की है या फिर अधिकतर लोग यहां पर पट्टे की भूमि पर निवास कर रहे हैं।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पालिका क्षेत्र में पट्टेधारकों की संख्या ही अच्छी खासी है। यह लोग पिछले कई वर्षों से यहां रह रहे हैं। पट्टेधारक लगभग 80 से 90 परिवार बताए जा रहे हैं। इधर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में रुद्रपुर में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान के पट्टेधारक शरणार्थियों को मालिकाना हक देने के लिए सरकारी अनुदान अधिनियम में राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से चिलियानौला क्षेत्र के पट्टेधारकों की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी हैं।
चिलियानौला क्षेत्र में 80 से 90 परिवार पट्टे की भूमि पर भवन बनाकर रह रहे हैं। यदि रुद्रपुर में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को पट्टे की भूमि का मालिकाना हक दिया जाता है तो चिलियानौला के पट्टेधारकों को भी हक मिलना चाहिए। आवासीय पट्टे की भूमि को 1 क की श्रेणी में तब्दील किया जाना चाहिए।
नवीन कुवार्बी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, बधाण चिलियानौला।
चिलियानौला नगर पालिका क्षेत्र में वर्षों पूर्व पट्टे आवंटित हुए थे तब से लोग पट्टे की भूमि पर भवन बनाकर रह रहे हैं लेकिन मालिकाना हक नहीं होने से न तो बैंक से लोन मिल सकता है और न ही कुछ अन्य कार्य हो सकते हैं। पट्टेेधारकों को मालिकाना हक देने के लिए श्रेणी में परिवर्तन किया जाना जरूरी है।
-कवींद्र कुवार्बी, पूर्व प्रधान, बधाण, चिलियानौला