जिले के 86 होटलों को बंदी का नोटिस
काशीपुर। जिले के 86 होटलों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंदी का नोटिस जारी किया है। बिना एनओसी के चल रहे इन होटलों को पीसीबी से एनओसी लेने की चेतावनी दी गई है। समय रहते ऐसा नहीं करने पर इनके खिलाफ बंदी की कार्रवाई की जाएगी। पहले उन होटलों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिनमें 20 से ज्यादा कमरे हैं।
काशीपुर, रुद्रपुर के अलावा सितारगंज, खटीमा और किच्छा के कई नामी होटल भी प्रदूषण नियंत्रण के मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। कुछ होटलों ने निकलने वाले सीवरेज का उचित प्रबंधन नहीं किया है तो कुछ में रसोई का प्रबंधन ठीक नहीं है। इससे जल और वायु दोनों तरह का प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। बीते दिनों पीसीबी की ओर से होटलों का सर्वे कराया गया। इस दौरान जिले में कुल 189 होटल में से से 103 ने एनओसी ले ली है। एनओसी नहीं लेने वाले 86 86 होटलों को पीसीबी की ओर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने समय रहते अपना पक्ष पीसीबी के समक्ष नहीं रखा तो उनके होटल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
होटल संचालकों को इन नियमों का करना होगा पालन
अगर सीवर लाइन समीप है तो होटल के सीवरेज को सीधे सीवर लाइन में पहुंचाना पड़ेगा।
होटल से सीवरेज कम निकलता है तो सेप्टिक टैंक बनाना होगा।
होटल बड़ा है, सीवरेज ज्यादा निकलता है और सीवर लाइन भी नजदीक नहीं है तो होटल संचालक को अनिवार्य रूप से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाना होगा।
होटल संचालकों को मानकों का पालन करने और बोर्ड से एनओसी लेने के लिए आवेदन करने को कहा गया है। एनओसी देने से पहले बोर्ड की टीम जांच करेगी। इसके बाद एनओसी जारी की जाएगी। समय से एनओसी न लेने वाले होटलों के खिलाफ बंदी की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। -नरेश गोस्वामी, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड