मेडिकल स्टोरों में बायोमेट्रिक मशीन से लगेगी कर्मचारियों की हाजिरी
रुद्रपुर/काशीपुर। मेडिकल स्टोरों में कार्यरत कर्मचारियों की भी अब बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसको लेकर औषधि नियंत्रक ने सभी मेडिकल स्टोर स्वामियों को 15 दिनों के भीतर बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मेडिकल स्टोरों पर सिर्फ पंजीकृत फार्मासिस्ट की दवा देंगे।
औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली के नियम 65 (2) के तहत मेडिकल स्टोरों में पंजीकृत फार्मासिस्ट ही दवा दे सकता है। जिले के अधिकतर मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट दवा नहीं बांट रहे हैं।
वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि मेडिकल स्टोरों में कार्यरत सभी कर्मचारियों और पंजीकृत फार्मासिस्ट प्रत्येक दिन की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से लगाई जाएगी। इसको लेकर 15 दिनों का समय दिया गया है। साथ ही पंजीकृत फार्मासिस्ट का आधारकार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिला केमिस्ट एसोसिएशन को पत्र भेजकर अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई 2022 को 13 स्वापक एवं मन:प्रभावी औषधियों की एक समय में रखे जाने वाली मात्रा निर्धारित की गई थी, लेकिन किसी भी केमिस्ट ने इस संबंध में किसी प्रकार की सूचना से अभी तक अवगत नहीं कराया है