खाद्य लाइसेंस शिविर 21 को रामसर व 22 को गडरा में
बाड़मेर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित के निर्देशानुसार 21 जून को रामसर में व 22 जून को गडरा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिसमें खाद्य कारोबार कर्ता को अपना खाद्य कारोबार का ऑनलाइन पंजीकरण करवाना आवश्यक है चाहे किसी प्रकार का खाद्य और पेय कारोबार कर्ता है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर गजराज ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों और कस्बे के आस पास के खाद्य कारोबार कर्ता और पेय कारोबार कर्ता और मेडिकल दुकान जो फूड सप्लीमेंट आइटम का व्यवसाय करते है जैसे खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं निर्माताओं थोक फूटकर फेरी वाले, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने, मेडिकल स्टोर्स, मध्यान पश्चात मौजूद तैयार करने एवं स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैंटीन के लाइसेंस बना सकेंगे।