21 जुलाई से मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे नाम
गोपेश्वर। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, त्रुटियों को ठीक कराने या नाम कटवाने को लेकर 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। इस दौरान 18 साल की आयु पूरी करने वाले नए मतदाताओं के साथ अन्य छूटे व्यक्ति भी नाम दर्ज करा सकते हैं। मंगलवार को संयुक्त मजिस्ट्रेट डाॅ. दीपक सैनी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर साल में चार तिथियां निर्धारित की हैं जिसमें एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्तूबर निर्धारित है। इन तिथियों पर मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने या मतदाता सूची में गलत नाम या पता दर्ज होने पर उसे सुधारा जाएगा। बीएलओ 21 जुलाई से 21 अगस्त तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आगामी पांच जनवरी को किया जाएगा। बैठक में कांग्रेस से आनंद सिंह पंवार, भाजपा से विनोद कनवासी, सीपीआई से ज्ञानेंद्र खंतवाल सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व सहायक निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र सती सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।