जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना में अब 50 हजार तक अनुदान
रुद्रपुर। बैंक से ऋण लेकर स्वरोजगार करने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। अब जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम यानी 50 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार की ओर से पहले सिर्फ 10 हजार रुपये का अनुदान मिलता था।
उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जनजाति के लिए संचालित की जा रही जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के दिशानिर्देश में लाभार्थियों के लिए शासन ने बदलाव कर दिया है। प्रदेश के 13 जिलों में शासन के प्रमुख सचिव एल फैनाई ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। किराना की दुकान, ब्यूटी पार्लर, हेयर ड्रेसर आदि स्वरोजगार करने के लिए एसटी वर्ग के लोगों को उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम की ओर से परियोजना लागत के सापेक्ष अधिकतम सिर्फ 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता था।
अनुदान कम मिलने से निगम के कर्मचारी लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाते थे लेकिन अब सरकार की ओर से अनुदान राशि व ऋण लेने की वार्षिक आय में बदलाव कर दिया है। इसके साथ ही इस बार यूएस नगर जिले को 100 लाभार्थियों को ऋण व अनुदान देने के लिए लक्ष्य रखा गया है। पूर्व में योजना में सुविधा नहीं मिलने पर लोग दिलचस्पी भी नहीं दिखाते थे। इसके चलते सरकार की ओर से सिर्फ 70 या 80 लाभार्थियों के लिए ही लक्ष्य रखा गया था। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध ने बताया कि योजना में रुचि रखने वाले लोग स्वरोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं।