वाद खारिज, परिवादी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड
अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोड़ा ने परिवादी का डाक अधीक्षक अल्मोड़ा के खिलाफ परिवाद खारिज कर उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। डाक विभाग अल्मोड़ा की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज लटवाल ने बताया कि परिवादी महेंद्र सिंह बूढ़ाथोकी निवासी नरसिंहबाड़ी ने आयोग में 10 अप्रैल को परिवाद दायर किया। उन्होंने बताया कि सात अप्रैल 2021 को जिला पूर्ति अधिकारी बागेश्वर के नाम पर डाकघर अल्मोड़ा से एक स्पीड पोस्ट किया जिसका डाक विभाग ने 11 रुपये अधिक प्रभार लिया। उन्होंने 30 हजार रुपये वाद खर्च दिलाने की मांग की। आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल और सदस्य विद्या बिष्ट, सुरेश चंद्र कांडपाल ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर परिवादी का वाद खारिज कर उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए इसे 45 दिन के भीतर जमा करने का आदेश दिया है।