काशीपुर। कटोराताल स्थित उदयराज हिन्दू इंटर कॉलेज के पास निवासी मनोज अरोरा ने कूर्मांचल कॉलोनी निवासी नरेश शर्मा के खिलाफ चेक बाउंस होने का वाद दाखिल किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले में अभियुक्त नरेश शर्मा को दोषी बाते हुए छह महीने की सजा और 1,60,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मनोज अरोरा वाद दायर कर बताया था कि उसकी नरेश शर्मा से जान-पहचान थी। वर्ष 2018 में नरेश शर्मा ने उससे एक लाख रुपये उधार लिए थे। आरोप है कि उसने पचास-पचास हजार रुपये के दो चेक उसे दिए जो बैंक में बाउंस हो गए। तब मनोज अरोरा ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई और भारत भूषण के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया।
सुनवाई के दौरान आरोपी ने कहा कि उसके चेक चोरी हो गए थे और चेक का दुरुपयोग हुआ है। इस संबंध में अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, भारत भूषण ने उच्चतम न्यायालय की नजीर पेश की जिसमें स्पष्ट है कि चेक चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं होने पर चेक चोरी होना नहीं माना जाएगा। वहीं हस्ताक्षरयुक्त चेक चोरी संभव नहीं है। अधिवक्ताओं की बहस और तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त नरेश शर्मा को सजा सुनाई।