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मारपीट के दोषी पर लगा डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना

चंपावत। पाटी क्षेत्र के बैरक गांव में जानवरों की पिटाई करने से मना करने पर एक ग्रामीण की पिटाई करने के आरोपी को अदालत ने दोषी पाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिवीजन जहॉ आरा अंसारी ने आरोपी पर डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर डेढ़ माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।विवरण के मुताबिक 13 अक्तूबर 2020 को पाटी के बैरक गांव का डिकर सिंह जानवर चराने गया था। इसी दौरान गांव के पूरन सिंह ने जानवरों को मारना शुरू किया। मना करने पर पूरन सिंह ने डिकर सिंह की पिटाई कर उसे चोटिल कर दिया। थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर डिकर सिंह के बेटे ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। अदालत के आदेश पर 20 मार्च 2021 को आरोपी पूरन सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है।

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