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लगेज कैरियर लगाने की मिल सकती है छूट, आरटीए की बैठक में होगा फैसला

हल्द्वानी। प्रदेश के टैक्सी, मैक्स वाहनों में लगेज कैरियर लगाने की वाहन चालकों को छूट मिल सकती है। हालांकि उसके लिए भी पैमाना तय होगा जिसके बाद ही वाहनों में लगेज कैरियर लगाया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है जिसे 29 दिसंबर को होने वाली आरटीए की बैठक में रखा जाएगा। दरअसल, पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों मुनस्यारी, धारचूला, शामा, नाचनी, तेजम आदि इलाकों से हल्द्वानी, रुद्रपुर तक आने के लिए केएमओयू और रोडवेज की बस सेवाएं सीमित हैं। पर्यटक नगरी मुनस्यारी के लिए तो हल्द्वानी से केएमओयू की एक भी बस सेवा नहीं है। इस कारण लोगों को टैक्सी, मैक्स वाहनों का ही सहारा लेना पड़ता है। मुनस्यारी, धारचूला, ग्वालदम आदि दूरस्थ क्षेत्रों से हल्द्वानी, रुद्रपुर तक लंबी दूरी तय करने वाली सवारियों के पास सामान भी होता है, इसलिए लगेज कैरियर की आवश्यता होती है। ऐसी ही जरुरत अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल सहित अन्य जिलों से हल्द्वानी, रुद्रपुर आने वाले यात्रियों के लिए भी होती है। मगर लगेज कैरियर को हटाए जाने के कारण इसका असर सवारियों पर भी आर्थिक रूप से पड़ने लगा था।

 आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि एक यात्री अपने साथ औसतन 25 किलो वजन तक सामान अपने साथ ले जाते हैं। मगर वाहन चालक अपने फायदे के लिए छत पर अधिक भार लेकर चलते हैं। ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटनाएं भी होती हैं। मगर अब लोगों की व्यावहारिक दिक्कत को देखते हुए टैक्सी, मैक्स वाहनों में लगेज कैरियर लगाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट को अब आरटीए की 29 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक में रखा जाएगा। बताया कि उत्तराखंड मोटर परिवहन नियमावली में भी यह कहा गया है कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। बैठक में नियम में बदलाव के बाद लगेज कैरियर में छूट संबंधी फैसला हो सकेगा।

प्रस्ताव में यह नियम-

-वाहन की छत के 60 फीसदी एरिया में ही लगेज कैरियर लग सकेगी।
-लगेज कैरियर की रैलिंग की ऊंचाई 6 इंच से अधिक नहीं हो सकेगी।

-लगेज कैरियर एल्युमीनियम होलो पाइप से ही बनाया जाएगा।
-टैक्सी, मैक्स वाहनों में सीढ़ी नहीं लगेगी और टायर भी छत पर नहीं रखा जा सकेगा।

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