12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान
चंपावत। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे। अगर किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है। इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघर की फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन, केंद्र और राज्य सरकार के लोक उपक्रम, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिस एबिलिटी आईडी शामिल है। सीडीओ संजय कुमार सिंह ने कहा कि 18 अप्रैल तक स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले के 344 बूथों पर पहुंचकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से शत प्रतिशत मतदान की अपील की है।